हरिद्वार(गौरव कुमार)। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में मकान खरीदने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर संपत्ति कारोबारी सहित दंपती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।धामपुर निवासी जयप्रभात आर्य ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मकान खरीदने की तलाश के दौरान उसकी मुलाकात सलेमपुर महदूद स्थित एक प्रॉपर्टी डीलर से हुई थी। आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर ने कृष्णा विहार कॉलोनी में चार मंजिला भवन दिखाते हुए संपत्ति को पूरी तरह वैध बताया और उसका सौदा 1.18 करोड़ रुपये में तय कराया।पीड़ित के अनुसार उसने बुकिंग के रूप में 51 हजार रुपये और इसके बाद 2.01 लाख रुपये यूपीआई के माध्यम से दिए। बाद में 18 अप्रैल को कुसुम देवी और उनके पति राजेंद्र सिंह के संयुक्त बैंक खाते में 10 लाख रुपये आरटीजीएस से भेजे गए। आरोप है कि कुल 12.01 लाख रुपये लेने के बाद भी संपत्ति के मूल दस्तावेज और एचआरडीए से स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध नहीं कराया गया।शिकायतकर्ता का आरोप है कि स्वीकृत मानचित्र नहीं होने के कारण बैंक ने उसका ऋण आवेदन अस्वीकार कर दिया। रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने कथित तौर पर टालमटोल की। अधिवक्ता के नोटिस के बाद 2.01 लाख रुपये वापस किए गए, लेकिन शेष रकम लौटाने से इनकार कर दिया गया। आरोप है कि रकम मांगने पर गाली-गलौज करते हुए धमकी भी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर दी है।



1.18 करोड़ का मकान दिखाकर 12 लाख ऐंठे, नक्शा निकला फर्जी, केस दर्ज