18 सिलेंडर मानक से कम वजन पर जब्त, एजेंसी स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी, दो वाहन चालकों पर केस दर्ज

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हरिद्वार (गौरव कुमार) । जिला पूर्ति विभाग ने नवोदय नगर में दो वाहनों से शिकायत पर घरेलू गैस सिलेंडर का वजन कम मिलने पर गैस एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है वहीं दो वाहनों चालकों के खिलाफ डीएम के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडरों में कालाबाजारी और घटतौली के खिलाफ संबंधित विभाग लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को हिदायत दी है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग या कालाबाजारी न हो, इसके लिए निरंतर छापेमारी की जाए और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए।
शनिवार को जिला पूर्ति विभाग की टीम ने रोशनाबाद स्थित मै० सत्य इण्डेन गैस सर्विस के दो पूर्ति वाहनों की जांच की। नवोदय नगर चौक पर गैस वितरण के दौरान दो वाहनों में घरेलू गैस सिलेंडर कम पाए गए।
टीम द्वारा सभी सिलेंडर उतारकर वजन जांचा गया, जिसमें 18 सिलेंडरों का वजन मानक से कम पाया गया। इन 18 सिलेंडरों को जब्त कर श्री बालाजी भारत गैस सर्विस, शिवालिक नगर की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया। दोनों वाहन चालकों विकास कुमार पुत्र इसम सिंह और नवीन कुमार पुत्र नक्कल सिंह, निवासी जगजीतपुर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एजेंसी स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। कार्रवाई में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी देव चंद, पूर्ति निरीक्षक प्रकाश और पूर्ति निरीक्षक अरुण सैनी शामिल रहे। जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने बताया कि उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए ऐसी घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।

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