हरिद्वार (गौरव कुमार) भूपतवाला स्थित एक निजी विद्यालय द्वारा यूकेजी की छात्रा का ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) बकाया फीस के आधार पर जारी न करने का मामला सामने आने पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने विद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण और आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
मामले के अनुसार छात्रा काव्या कुशवाहा ने बी.एम.डी.ए.वी विद्यालय से यूकेजी तक अध्ययन किया। इसके बाद अभिभावकों द्वारा टीसी एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेज मांगे गए, लेकिन विद्यालय प्रबंधन ने बकाया शुल्क का हवाला देते हुए दस्तावेज जारी करने से इंकार कर दिया।
इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 16 मार्च को विद्यालय को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि छात्रा के हितों को ध्यान में रखते हुए टीसी उपलब्ध कराया जाए। इसके बावजूद विद्यालय ने अपने जवाब में बताया कि सत्र 2024-25 की कुल फीस 58,050 रुपये में से लगभग 15,000 रुपये बकाया हैं, जिसके चलते टीसी रोका गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चंद के अनुसार विद्यालय से तीन दिन के भीतर मान्यता पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करने को कहा गया है। निर्धारित समयसीमा में अनुपालन न होने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
