HINDUSTAN NEWS TODAY, हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म व अपहरण का गम्भीर मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुख्य आरोपी पंकज के अलावा उसके पिता लाखन, भाई सिद्धार्थ और मौसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है।
पीड़िता के पिता ने कोर्ट में दिए प्रार्थना-पत्र में बताया कि 25 अक्टूबर 2025 की रात उनकी बेटी शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दौरान गांव का ही पंकज उसे जबरन ट्यूबवेल की कोठरी पर ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने अपने पिता लाखन और भाई सिद्धार्थ को बुलाया। तीनों ने मिलकर लड़की को बस में बैठाया और पहले दिल्ली फिर गुरुग्राम ले गए।
गुरुग्राम से पंकज पीड़िता को अपनी मौसी के घर सहारनपुर ले गया और वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों द्वारा पुलिस में शिकायत करने पर 27 दिसंबर को पंकज को सिडकुल थाने बुलाया गया। पीड़िता ने थाने में अपनी आपबीती पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और मेडिकल परीक्षण कराए बिना ही वापस भेज दिया।
मजबूरन पीड़ित परिवार को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट के निर्देश पर सिडकुल पुलिस ने मुख्य आरोपी पंकज, उसके पिता लाखन, भाई सिद्धार्थ और मौसी के विरुद्ध भादवि की संबंधित धाराओं व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा जांच जारी है।