हरिद्वार। रंगों के त्योहार होली के अवसर पर जनपद में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सख्त आदेश जारी किए हैं। होली के दिन 4 मार्च को जिले की सभी देशी और विदेशी मदिरा की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। साथ ही, शाम 5 बजे तक मदिरा की बिक्री, परिवहन और उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधिकारी ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी प्रकार के आबकारी अनुज्ञापन प्रभावित होंगे। इसमें देशी-विदेशी मदिरा की थोक एवं फुटकर दुकानें, बार (एफएल-6 समिश्र और एफएल-7), एफएल-5डीएस, एफएल-40, एफएल-1, एफएल-3, एफएलएम-3, एमए-4, पीडी-2, सैन्य कैंटीन (एफएल-9/9ए), एफएल-2, सीएल-2, बीडब्ल्यूएफएल-2, आसवनी, बॉटलिंग प्लांट तथा अन्य सभी आबकारी लाइसेंस शामिल हैं। इन सभी को होली के दिन मदिरा संबंधी किसी भी गतिविधि के लिए बंद रखना अनिवार्य होगा।
आदेश के अनुसार, होली के अवसर पर लागू इस बंदी के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित राजस्व लक्ष्य में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या छूट नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय जनपद में शांतिपूर्ण होली मनाने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लिया गया है।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर मजिस्ट्रेट, सभी उप जिलाधिकारियों, जिला आबकारी अधिकारी तथा समस्त आबकारी निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।