हरिद्वारः प्रेशर हॉर्न और फ्लैश लाइट्स की दुकानों पर छापा, एआरटीओ ने उच्च न्यायालय के आदेश का दिया हवाला,

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HINDUSTAN NEWS TODAY, हरिद्वार। परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल ने गुरुवार दोपहर अवधूत मंडल आश्रम क्षेत्र में स्थित कार एसेसरीज की दुकानों पर अचानक छापेमारी की। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) निखिल शर्मा एवं नेहा झा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में प्रेशर हॉर्न, हूटर, फ्लैश लाइट्स, गैर-मानक एलईडी लाइट्स, रंगीन फिल्म एवं अन्य प्रतिबंधित उपकरण जब्त किए गए। छापेमारी के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया तथा कुछ ने सामान जब्त करने का विरोध भी किया, किंतु टीम ने नियमानुसार कार्रवाई पूरी की। परिवहन विभाग ने सभी दुकानदारों को केवल मानक उपकरण ही बेचने की चेतावनी दी है।
एआरटीओ निखिल शर्मा ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट एवं केन्द्रीय मोटर व्हीकल नियमों के अनुसार वाहनों में केवल केन्द्रीय एजेंसियों से अनुमोदित उपकरण ही लगाए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रेशर हॉर्न, हूटर, फ्लैश लाइट्स एवं बहु-रंगी लाइट्स का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में ऐसे गैर-कानूनी उपकरणों के प्रयोग से संबंधित शिकायतें बढ़ी हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। जब्त सामान की तकनीकी जांच की जाएगी। यदि कोई प्रेशर हॉर्न या अन्य उपकरण निर्धारित डेसिबल एवं मानकों से अधिक पाया गया तो विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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