HINDUSTAN NEWS TODAY, हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र में पांच ट्रकों की खरीद-फरोख्त के नाम पर लगभग 27.85 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि विक्रेता ने फर्जी अनुबंध तैयार किया और दो ट्रकों के नाम पर जाली बीमा दस्तावेज भी बनवा लिए।
मामले की शिकायतकर्ता अर्जुन राम नाथ सिंह, निवासी टीएचडीसी कॉलोनी, रानीपुर (हरिद्वार) ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इसमें बताया गया कि 23 अप्रैल 2022 को उन्होंने नागालैंड के कोहिमा निवासी सुरेश कुमार (वर्तमान पता- पुणे, महाराष्ट्र) से पांच क्लोज बॉडी ट्रक खरीदे थे। प्रत्येक ट्रक की कीमत 18.30 लाख रुपये तय हुई थी तथा हर वाहन पर टाटा मोटर्स फाइनेंस से 16 लाख रुपये का कर्ज चल रहा था, जिसकी मासिक किस्तें अर्जुन नियमित जमा कर रहे थे।
खरीद के कुछ समय बाद टाटा मोटर्स फाइनेंस ने बार-बार वाहनों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। जांच में पता चला कि इन ट्रकों पर पहले से ही भारी-भरकम बकाया दर्ज है और खरीद अनुबंध में गंभीर अनियमितता बरती गई है। पीड़ित को अतिरिक्त 15.85 लाख रुपये जमा करने पड़े, साथ ही दो ट्रकों के फर्जी बीमा पॉलिसी के नाम पर 2 लाख रुपये अलग से देने पड़े। ब्याज और कानूनी खर्चे में करीब 5 लाख रुपये अतिरिक्त लगे।
अर्जुन का आरोप है कि नोटिस भेजने पर सुरेश कुमार ने धमकियां भी दीं। कुल मिलाकर उन्हें 27.85 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। अदालत के निर्देश पर सिडकुल पुलिस ने सुरेश कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष नितेश शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस पंजीकृत कर लिया गया है और जांच जारी है।