हरिद्वार (गौरव कुमार)। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी और अधोमानक खाद्य पदार्थों के सात खाद्य नमूनों के फेल होने पर 9 खाद्य कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमा नंद जोशी ने बताया कि बेलड़ा स्थित हरिद्वार-दिल्ली हाईवे पर लहरी पंजाबी ढाबा से लिया गया खुला पनीर का नमूना जांच में अधोमानक पाया गया। इस पर रेस्टोरेंट मैनेजर विकास धीमान और मालिक गुरजीत सिंह के खिलाफ वाद दायर किया गया है। वहीं लक्सर के लादपुर कलां से मावा निर्माता साजिद से लिया गया नमूना भी जांच में फेल पाया गया, जिसके चलते उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई।
इसके अलावा सलेमपुर स्थित गढ़वाल प्रोविजन स्टोर से मूंगफली दाना, सजनपुर पीली के पास एक फूड स्टॉल से बेसन, तथा भगवानपुर क्षेत्र के झिडियान ग्रांट में छापेमारी के दौरान लिए गए मावा के नमूने भी अधोमानक पाए गए। झिडियान ग्रांट में कार्रवाई के दौरान लगभग 60 किलो तैयार मावा मौके पर ही नष्ट कराया गया था। संबंधित कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
भोगपुर लक्सर स्थित भारत डेयरी से लिए गए पनीर का नमूना और एक मोबाइल स्वीट विक्रेता से लिए गए सफेद रसगुल्ले का नमूना भी जांच में फेल पाया गया। इन मामलों में भी संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने बताया कि सभी मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
हरिद्वार में 7 खाद्य नमूने फेल, 9 कारोबारियों पर मुकदमा दर्ज
